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INT-NEWS-NETWORK TEAM: बिहार विद्युत विनियामक आयोग नेे राज्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत देते हुए बिजली बिल में 2 फीसदी छूट देने का फैसला लिया। राज्य की दोनों वितरण कंपनियों ओर उपभोक्ताओं की दलील सुनने के बाद आयोग ने बिजली बिल की दरें बढ़ाने की बजाय बिल में 2 फीसदी कटौती करने का फैसला लेकर उपभोक्ताओं को होली का तोहफा दिया है।बिहार में बिजली वितरण करनेवाली दोनों कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।वितरण कंपनियों के प्रस्ताव के बाद विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं से सुझाव लिया। कंपनियों और उपभोक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिल में दो फीसदी कटौती का फैसला किया।नयी दर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
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