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पटना- हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अर्चना कुमारी व अन्य की याचिकायों पर लम्बी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया। राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया। इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। इसके अंतर्गत सभी योग्य उम्मीदवारों की अंकों के आधार पर मेधा सूची बनायीं जानी थी ।इसी के आधार पर इन एएनएम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी।
बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर,2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया। इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद इनके लिए मेधा सूची बनायीं जाएगी,जिसके आधार पर राज्य में एएनएम की नियुक्ति की जाएगी।पटना हाईकोर्ट इस नये प्रक्रिया को चुनौती दी गयी।
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि इन पदों पर नियुक्ति पूर्व में 28 जुलाई,2022 को निकाले हुए विज्ञापन के अनुसार ली जाये। कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर ,2023 के नोटिस को रद्द करते हुए याचिकर्ताओं को राहत दिया।
गौरतलब है कि कमीशन ने नये नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन उम्मीदवारों की परीक्षा ले कर इनका रिजल्ट जारी कर दिया।अभी इन उम्मीदवारों की काउंसलिंग ज्ञान भवन में चल रहा है।
इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की 19सितम्बर ,2023 को जारी नोटिस को ही रद्द कर दिया। अब इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।
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