आईएनटी न्यूज़ नेटवर्क छपरा/सारण(बिहार)
सारण/छपरा कोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इस मामले में खेसारी लाल यादव यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी। लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपए में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। खेसारी लाल यादव ने 18 लाख रुपए का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया जब पांडे ने यादव से संपर्क किया तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून 2019 को फिर से बाउंस हो गया। इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और 22 अगस्त 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की अदालत ने 22 जनवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 को समन जारी किया था लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था उस समय यादव ने 21 जनवरी 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
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